उम्र कम होने पर नहीं होगा पंजीकरण
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विवाह के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर विवाह का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। नाबालिग होने का पता चलने पर मामले की सूचना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और सक्षम जिला प्राधिकारी को देनी होगी। कोर्ट ने जन्म प्रमाणपत्र, बोर्ड प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस और पैन रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज के ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। ऑनलाइन विवाह पंजीकरण प्रणाली में उम्र सत्यापन वाले आवेदनों को स्वतः चिह्नित कर सत्यापन पूरा होने तक पंजीकरण रोकने का निर्देश दिया गया है।
विवाह पंजीकरण महज औपचारिक या यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। पंजीकरण प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। इसका इस्तेमाल आगे कई कानूनी और प्रशासनिक मामलों में किया जा सकता है, इसलिए उम्र की जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए - हाईकोर्ट