फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : निर्धारित समय में फैसला नहीं लेने पर डीआरएम को अवमानना नोटिस, हाजिर हों या आदेश का पालन करें

Sun, 24 Aug 2025 02:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अविवाहित मृतक कर्मचारी के खाते में जमा धनराशि भाई को न देने पर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) मुगलसराय उदय सिंह मीना को अवमानना नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अविवाहित मृतक कर्मचारी के खाते में जमा धनराशि भाई को न देने पर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) मुगलसराय उदय सिंह मीना को अवमानना नोटिस जारी किया है। कहा कि 26 सितंबर तक आदेश का पालन करें या अगली तारीख पर अदालत में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने चंदौली के देवई गांव निवासी रमाशंकर की अवमानना याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची के बड़े भाई कृपानाथ की सेवाकाल में मृत्यु हो गई थी। वे अविवाहित थे और उनके रेलवे खाते में नौ लाख 12 हजार 300 रुपये जमा थे। माता-पिता के निधन के बाद भी यह राशि किसी वारिस को नहीं दी गई। जमा धनराशि के लिए याची ने याचिका दाखिल की थी। रिट कोर्ट ने मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) मुगलसराय को याची के प्रत्यावेदन पर दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था लेकिन अब तक उसका पालन नहीं हुआ।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें