इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बातें लिखकर ई-मेल भेजने के आरोपी मुबारक अली को सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी करीब ढाई साल से जेल में बंद था। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने दिया। आरोपी के खिलाफ 2024 में महराजगंज के भितौली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
आरोप है कि उसने सीएम के खिलाफ कथित अपमानजनक बातें लिखकर ईमेल से मैसेज भेजा था। कोर्ट ने मुकदमे की प्रगति की जानकारी मांगी थी। 23 जुलाई 2026 तक केवल चार गवाहों के बयान दर्ज हुए थे, जबकि आरोपपत्र में 26 गवाहों से पूछताछ बाकी थी। मुकदमे की धीमी गति और जेल में बिताई अवधि को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।