यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने सचिन दत्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। सचिन दत्ता पर क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में फोस्टर हाइट्स सोसायटी केरेजिडेंट्स केसाथ 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है।
एक हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में जेल में बंद पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता की जमानत अर्जी के मामले में कोर्ट ने सीबीआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने इसके लिए सीबीआई को तीन हफ्ते का समय दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने सचिन दत्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। सचिन दत्ता पर क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में फोस्टर हाइट्स सोसायटी के रेजिडेंट्स केसाथ 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है। इसकी एफआईआर गाजियाबाद के विजयनगर थाने में दर्ज है।