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हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिला पंचायत का 24 करोड़ का ठेका रद्द किया

Thu, 20 Dec 2018 09:47 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिला पंचायत द्वारा जारी 24 करोड़ रुपये के कार्यों के टेंडर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने जिला पंचायत अधिनियम के तहत नियमानुसार नए सिरे से टेंडर जारी करने का आदेश दिया है। पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह ने जारी टेंडर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की पीठ ने सुनवाई की। याची का कहना है कि जिला पंचायत अधिनियम की धारा 64 के तहत एक कमेटी का गठन कर टेंडर जारी किया जाना चाहिए, मगर इस मामले में बिना कमेटी गठित किए अपने चहेते ठेकेदार को 24 करोड़ रुपये के काम का ठेका दे दिया गया। कोर्ट ने टेंडर रद्द करते हुए नए सिरे से नियमानुसार टेंडर जारी करने का आदेश दिया है।
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