कोषागार की राशि गमन मामले में आरोपी को मिली अंतरिम जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के कोषागार से कथित रूप से 39 लाख रुपये से अधिक की राशि के गमन मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने संतोष कुमार मिश्रा की याचिका पर दिया।
आरोपी संतोष कुमार मिश्रा के खिलाफ चित्रकूट के कर्वी कोतवाली नगर थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार संतोष के खाते में चित्रकूट कोषागार से 39,19,740 रुपये की राशि आई, जिसके वे पात्र नहीं थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि संतोष 77 वर्ष के वृद्ध पेंशनर हैं। 27 अक्तूबर 2025 से जेल में बंद हैं। उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है तो वे प्राप्त राशि वापस करने को तैयार हैं। साथ ही जांच और ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे।