फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : आर्यन हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत मंजूर, 2024 में गोली मारकर की गई थी आर्यन की हत्या

Fri, 06 Mar 2026 01:57 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत के आर्यन हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष उर्फ कल्लू की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी गरीब है। लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उसके बचाव के सुबूत भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत के आर्यन हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष उर्फ कल्लू की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी गरीब है। लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उसके बचाव के सुबूत भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। लिहाजा, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने दिया है। मामला बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि आशीष उर्फ कल्लू ने 2024 में जिवाना गुलियान निवासी 11वीं के छात्र आर्यन की जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियोजन के मुताबिक उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही हो चुकी है और अब मामला बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश करने के चरण में है। लंबे समय तक जेल में रहने के कारण याची की बेगुनाही के सीसीवीटी फुटेज जैसे सुबूत इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें