इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेयर ट्रांसप्लांट से मौत मामले में आरोपी डॉ.अनुष्का तिवारी को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है। कानपुर नगर के रावतपुर थाने में डॉ. अनुष्का तिवारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेयर ट्रांसप्लांट से मौत मामले में आरोपी डॉ.अनुष्का तिवारी को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है। कानपुर नगर के रावतपुर थाने में डॉ. अनुष्का तिवारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया था। उससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। डॉक्टर ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।
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याची अधिवक्ता दलील दी कि उनकी मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। डॉ. तिवारी एक दंत चिकित्सक हैं जो कानपुर नगर में एक क्लीनिक चलाती हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट डॉ. तिवारी ने किया था। आगे दलील दी कि युवक ने साईं राम चैरिटेबल अस्पताल के डॉ. मनीष से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। जब हालत बिगड़ी तो उसे पहले अनुराग अस्पताल और फिर रीजेंसी भेजा गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। डॉ. अनुष्का तिवारी 26 मई, 2025 से जेल में हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत पर रिहा होने पर वह इसका दुरुपयोग नहीं करेंगी।
वहीं, शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। दलील दी कि युवक को डॉ.तिवारी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई।