फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने डीएम से पूछा : सजा के बाद ग्राम प्रधान को हटाया या नहीं, छह माह बीत जाने पर क्यों नहीं कराया चुनाव

Mon, 08 Aug 2022 11:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने डीएम को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सलभ मिश्र की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम प्रयागराज से पूछा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में सजायाफ्ता ग्राम प्रधान नियमानुसार पद से हटाया गया है या नहीं। पूछा है कि ग्राम प्रधान का चुनाव क्यों नहीं कराया गया।

विज्ञापन



कोर्ट ने डीएम को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सलभ मिश्र की याचिका पर दिया है।


इनका कहना था कि जसरा ब्लॉक के चिल्ला गौहानी के ग्राम प्रधान शिव मोहन सिंह पटेल को वाराणसी की अदालत से भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कानून के मुताबिक नैतिक अपराध के दोषी ग्राम प्रधान सजा पाते हैं पद से हट जायेंगे। छह माह के लिए कार्यवाहक प्रधान नियुक्त होंगे और छह माह के भीतर ही चुनाव कराना होगा। छह माह बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराया गया है। जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी से जवाब मांगा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें