कोर्ट ने मामले में 16 फरवरी को ही जवाब दाखिल करने के लिए कहा था लेकिन विपक्षी पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। डॉ. राजेश नाथ पांडेय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि शासन ने बुजुर्ग मरीजों के लिए अलग से ओपीडी का चलाने का निर्देश दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग में वर्षों से बुजुर्गों के लिए चल रही ओपीडी को बंद किए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार 21 फरवरी से पहले अपना जवाब दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति केजे ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने दिया है।
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कोर्ट ने मामले में 16 फरवरी को ही जवाब दाखिल करने के लिए कहा था लेकिन विपक्षी पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। डॉ. राजेश नाथ पांडेय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि शासन ने बुजुर्ग मरीजों के लिए अलग से ओपीडी का चलाने का निर्देश दिया था।
शासन के आदेश के तहत स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में ओपीडी चल रही थी लेकिन वर्तमान समय में वह बंद पड़ी है। याचिका में कहा गया है कि मेडिसिन विभागाध्यक्ष ने इस ओपीडी को बंद करा दिया है। मामले में प्राचार्य की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।