प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडीएम नजूल प्रयागराज के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर उनको 26 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश की प्रति सीजेएम इलाहाबाद के मार्फत तामील कराई जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने मो. जाहिद की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने एक साल पहले याचिका पर जवाब मांगा था। नौ जुलाई 2019 को चार सप्ताह का और समय दिया। कोर्ट ने कहा था कि यदि जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं होता तो एडीएम नजूल दस्तावेजों के साथ स्वयं हाजिर होंगे। याचिका सुनवाई हेतु 13 अगस्त को पेश हुई, तो पता चला न जवाब दाखिल है और न ही एडीएम मौजूद हैं। सरकारी वकील ने भी समय नही मांगा और न ही कोई अन्य प्रयास किया। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और बुलाए जाने पर भी हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी कर तलब किया है। याचिका की सुनवाई 26 अगस्त को होगी।