प्रयागराज। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो लंबित मुकदमे में जुर्म स्वीकार कर लेने पर मोहनलाल गंज लखनऊ की पूर्व सांसद सुशीला सरोज को पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा कर देने के बाद स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने दोनों मुकदमा समाप्त कर दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता और एसपीओ राधा कृष्ण मिश्र को सुनकर दिया है।
घटना 18 अप्रैल 2009 की इंदिरा नगर थाने की है। आरोप है कि पूर्व सांसद सुशीला सरोज ने बिना नंबर के वाहन से प्रचार किया और पोस्टर चिपका कर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कोर्ट ने दोनो प्रकरणों में कुल पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।