फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नई पहल : हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की होगी भविष्य निधि, नियमावली में किया जाएगा बदलाव

Sat, 15 Oct 2022 11:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

हलफनामे के जरिये लिया जाने वाला पैसा सीधे उनके अकाउंट में हर महीने के अंत में चला जाएगा। इसके लिए अधिवक्ताओं को कोई अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए प्रस्तावित फोटो हलफनामा शुल्क 70 रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये किया जाएगा।
विज्ञापन
डेमो - फोटो : डेमो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नियमावली के प्रस्तावित संशोधन में बार केसदस्यों के भविष्य का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सदस्यों की भविष्य निधि (पीएफ) का एक एकाउंट खोलकर हलफनामे के जरिये जमा होने वाला पैसा उन्हें महीने के अंत में भेज दिया जाएगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा का कहना है कि इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद अधिवक्ताओं के पास अपनी एक भविष्य निधि होगी। यह भविष्य निधि हलफनामे के जरिये ली जाने वाली राशि से जमा होगी। इसके लिए अधिवक्ताओं का हाईकोर्ट परिसर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीएफ अकाउंट खोला जाएगा।

विज्ञापन



हलफनामे के जरिये लिया जाने वाला पैसा सीधे उनके अकाउंट में हर महीने के अंत में चला जाएगा। इसके लिए अधिवक्ताओं को कोई अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए प्रस्तावित फोटो हलफनामा शुल्क 70 रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये किया जाएगा। इसमें 430 रुपये अधिवक्ता के अकाउंट में सीधे भेजे जाएंगे। हालांकि, यह पैसा अधिवक्ता सामान्य तौर पर नहीं निकाल सकेंगे।


यह पैसा एक तरह से उनकी संचित निधि होगी, जिसे निकालने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव की सहमति लेनी होगी। महासचिव एसडी सिंह जादौन ने बताया कि इसके लिए स्टेट बैंक से बातचीत भी की गई है। प्रस्ताव पास होने के बाद पीएफ अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन लोगों का अकाउंट पहले ही खुला है। उनको इसकी जरूरत नहीं होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

चुनाव लड़ने वाले अधिवक्ताओं को धरोहर राशि में मिलेगी राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसो. के वार्षिक तौर पर कार्यकारिणी के होने वाले चुनाव में धरोहर राशि (सिक्योरिटी मनी) में रियायत दी गई है। नई नियमावली में वर्ष 2021 में जो धरोहर राशि ली गई थी। उसे ही लागू करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। वर्ष 2022 में धरोहर राशि को दोगुना कर दिया गया था। नई नियमावली में इसे वापस ले लिया गया है।


नए प्रस्ताव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को 50 हजार रुपये, वरिष्ठ उपाध्यक्ष को 25 हजार रुपये, महासचिव को 35 हजार रुपये, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 10-10 हजार रुपये और प्रतिनिधि सदस्य के 20 वर्ष से अधिक की प्रैक्टिस करने वालों को 10 हजार रुपये और उससे कम पांच हजार रुपये देने होंगे।


संयुक्त सचिव आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि नए प्रस्ताव में कार्यकारिणी की चुनावी प्रक्रिया को अप्रैल केपहले सप्ताह तक पूरा करने का भी प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र रूप से काम करने वाली एल्डर्स कमेटी जनवरी में ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देगी। फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव अधिकारी की घोषणा केबाद चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाएगी। इसके बाद नामिनेशन व चुनाव कराया जाएगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में नई कार्यकारिणी अपना कार्यभार ग्रहण कर लेगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें