इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कटरा केशव देव के नाम दर्ज भूमि पर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में पौराणिक कुएं के मुंडेर तोड़ने के खिलाफ दाखिल याचिका को 10 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कटरा केशव देव के नाम दर्ज भूमि पर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में पौराणिक कुएं के मुंडेर तोड़ने के खिलाफ दाखिल याचिका को 10 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। याची अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने पूरक हलफनामा 10 मई 23 को दाखिल किया है, लेकिन पत्रावली उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
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कोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को हलफनामे का पता लगाकर पत्रावली के साथ पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका दाखिल होने के बाद ही याची ने दो बार पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए सुनवाई टलवाई थी। बुधवार को हलफनामा पत्रावली पर मौजूद न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।