इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करने के आरोप में 2019 में राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने एफआईआर में पहले चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को नामजद किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आजम को भी आरोपी बनाया। आजम ने रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।