इलाहाबाद हाईकोर्ट में भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोपों में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की अर्जी पर अब 19 सितंबर को सुनवाई होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोपों में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की अर्जी पर अब 19 सितंबर को सुनवाई होगी। इस दिन अंतिम बहस होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया। नौ सितंबर 2024 को विधायक के घर में किशोरी का शव संदिग्ध हालात से मिला था।
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जांच में आया कि एक अन्य किशोरी विधायक के घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है। इसके बाद विधायक, उनकी पत्नी व उनके बेटे पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने 13 सितंबर 2024 को एक और एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी करने के आरोप लगाए थे। सीमा बेग इस मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।