इलाहाबाद हाईकोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सांसद रुचि वीरा के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। सरकार ने कहा कि आचार संहिता से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शासन स्तर पर नीतिगत फैसला लिए जा रहे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सांसद रुचि वीरा के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। सरकार ने कहा कि आचार संहिता से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शासन स्तर पर नीतिगत फैसला लिए जा रहे हैं। लिहाजा, कोर्ट ने मामले को 28 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
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क्या है पूरा मामला
मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा ने आचार संहिता उल्लंघन में दर्ज मुकदमे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन में दर्ज हुई एफआईआर, चार्जशीट और पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है।
मुरादाबाद के थाना नागफनी में आठ अप्रैल-2024 को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि तब सपा प्रत्याशी रहीं रुचि वीरा ने बिना अनुमति के लोकसभा चुनाव में जनसभा व प्रचार किया था। उनके अलावा कांग्रेस नेता असद मौलाई, असलम खुर्शीद, नदीम और नईम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। सभी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।