फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gyanvapi Case : हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, क्या श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित होती थी पूजा

Wed, 21 Dec 2022 07:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक दिन के लिए टालते हुए बृहस्पतिवार की तिथि तय कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अंजुमने इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से भी जवाब मांगा। पूछा, नियमित पूजा के मामले में क्या कहना है। इस पर यूपी सरकार की ओर सेेेेेेेेेेेेेेेेे कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया गया।

विज्ञापन



कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक दिन के लिए टालते हुए बृहस्पतिवार की तिथि तय कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अंजुमने इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले मंदिर पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने बहस पूरी की। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता से पक्ष रखने को कहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें