संतोषजनक जवाब न देने पर लग सकता है जुर्माना
इसके अलावा दूसरे विकल्प यह रहेगा कि इस मसले पर संबंधित कारोबारी या फर्म अपना स्पष्टीकरण सात दिन में अपलोड कर दें। यदि कारोबारी का जवाब संतोषजनक नहीं तो उसके खिलाफ ब्याज एवं पेनाल्टी की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही उसका जीएसटीआर-1 दाखिल करना ब्लॉक हो जाएगा। कर एवं वित्त सलाहकार प्रतीक मालवीय ने बताया कि अभी तक की व्यवस्था में पान मसाला कारोबार पाउच पैकिंग मशीन, उसकी क्षमता एवं गति के आधार पर टैक्स तय किया गया था। अब इसमें भी बदलाव की अधिसूचना जारी की गई है। पान मसाला मशीन का पूरा विवरण जीएसटी पोर्टल पर होगा। इससे यूनीक आईडी पोर्टल पर जनित हो जाएगा।