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वेतन से जीपीएफ कटौती का आदेश

Fri, 22 Jul 2016 01:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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पुरानी पेंशन नीति का लाभ देने की मांग की लड़ाई लड़ रहे विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पेंशन दिए जाने के मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। कहा है, शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ काटा जाए। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय याचिका पर होने पर फैसले पर निर्भर करेगा। विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने दिया है।
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बता दें, याचिका में 16 अप्रैल 2014 के आदेेश को रद्द करने की मांग की गई है। इस आदेश में याचीगण की ओर से नई पेंशन योजना में शामिल करने की मांग खारिज कर दी गई है। याचीगण का कहना है कि वह विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के प्रशिक्षु हैं। उन्हें दिसंबर 2005 में नियुक्ति दी गई। इस दौरान उन्हें स्टाइपेंड दिया जाता रहा है। इसलिए वह पेंशन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए सभी पक्षकारों को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस दौरान याचीगण के वेतन से जीपीएफ की कटौती करने का निर्देश दिया है।
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