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हाईकोर्ट का आदेश : गंगा को साफ रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए सरकार, पूर्व के आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट भी तलब

Wed, 22 Feb 2023 09:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से पूर्व में पारित आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कहा कि उसने गंगा में हो रहे प्रदूषण के मामले में जो भी आदेश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से पूर्व में पारित आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कहा कि उसने गंगा में हो रहे प्रदूषण के मामले में जो भी आदेश दिया है। उसके अनुपालन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाए। इसके साथ ही गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की तीन जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी।

इसके पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने अधिकार क्षेत्र का सवाल खड़ा किया। कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सुनवाई कर रहा है। इस पूरे मामले को आगे की सुनवाई के लिए वहीं भेज दिया जाए। इस पर याची अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने आपत्ति की। कहा कि पूर्व में कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। कोर्ट ने महाधिवक्ता से यह पूछा भी कि क्या उसकी ओर से ऐसा कोई आदेश पहले से पारित किया गया है। अगर कोई ऐसा आदेश पहले पारित हुआ है तो उसे कोर्ट के समक्ष रखा जाए।

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इसके बाद कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। सुनवाई में गंगा के किनारे-किनारे पांच सौ मीटर के दायरे में निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई नया आदेश नहीं पारित किया जाएगा। कोर्ट ने मामले में पहले के पारित आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट हलफनामे पर प्रस्तुत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि गंगा को साफ रखने के लिए वह सभी आवश्यक कदम उठाए।

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