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शहर से आठ किमी के दायरे में स्कूल अध्यापकों को शहरी आवासीय भत्ता देने पर विचार करे सरकार

Wed, 21 Jul 2021 12:33 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी नगर निगम की सीमा से आठ किमी के दायरे में स्थित प्राइमरी स्कूल छोटा मिर्जापुर के सहायक अध्यापकों को शहरी आवासीय भत्ता देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीएसए मिर्जापुर को याचीगण के प्रत्यावेदन पर आठ सप्ताह  में सकारण निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने प्रीती पाठक व 5 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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याची का कहना है कि सरकार द्वारा तय नीति तथा सीमा पांडेय केस के फैसले के तहत नगर पालिका के आठ किमी के दायरे में आने वाले स्कूलों के शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता पाने का अधिकार है। याचियों को इससे वंचित किया जा रहा है। याचीगण मिर्जापुर के ब्लाक जमालपुर के प्राइमरी स्कूल छोटा मिर्जापुर में सहायक अध्यापिका/अध्यापक है। संवाद

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