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सिविल जजों के खाली पदों को 30 दिनों में भरे सरकार

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल जजों (कनिष्ठ श्रेणी) के खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को भर्ती करने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया है। हाईकोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं। मामले में जस्टिस पंकज मित्तल और विवेक अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की और 30 दिनों में भर्ती करने को कहा।
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कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतीक्षा सूची में 10 अभ्यर्थियों के नाम घोषित किए हैं। सरकार इन अभ्यर्थियों को खाली पदों पर भर्ती करे। मामला 2016 का है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 29 जुलाई 2016 में सिविल जजों के 218 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर 218 के मुकाबले 208 पदों पर भर्ती की। इसमें से 10 पद खाली रह गए थे। आयोग ने परिणाम घोषित करने के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की थी। इसमें 10 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। सरकार ने खाली पदों पर अभी तक भर्ती नहीं की। इस पर मनीष कुमार सिंह, फरहीन खान और गार्गी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खाली पदों को प्रतीक्षा सूची से भर्ती करने की मांग की। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, अधिवक्ता जयनेंद्र पांडेय ने पक्ष रखा। इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
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