लॉकडाउन की वजह से आर्थिक समस्या से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि संगठन ने राहत देने वाली घोषणा की है। खाताधारक जमा कुल राशि का 75 फीसदी या तीन महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता में से जो कम है, उसका अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यह राशि 45 हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकती। कोराना वायरस को आपदा में शामिल करते हुए संगठन ने इसकी घोषणा की है। शनिवार को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
ईपीएफ खाता से अग्रिम भुगतान की अब भी व्यवस्था है, लेकिन मकान, बेटी की शादी आदि के लिए। अब इसमें आपदा को भी शामिल किया गया है। सहायक आयुक्त अकिल अहमद सिद्दीकी ने बताया कि यह राशि उन्हें वापस नहीं करनी है। खाताधारक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोशिश होगी कि उसी दिन रकम उनके बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। संगठन के पेंशनर्स को समय से पेंशन मिल जाए, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। पेंशन की राशि बैंकों को भेज दी गई है। सिद्दीकी का कहना है कि सभी के खाते में पेंशन समय से पहुंच जाएगी।