इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा स्थित फ्रेंच अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के 1088 फ्लैटों और 30 दुकानों के जल कनेक्शन काटने के मामले में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के वरिष्ठ प्रबंधक (जल) को आठ सप्ताह के भीतर एसोसिएशन के प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा स्थित फ्रेंच अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के 1088 फ्लैटों और 30 दुकानों के जल कनेक्शन काटने के मामले में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के वरिष्ठ प्रबंधक (जल) को आठ सप्ताह के भीतर एसोसिएशन के प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुनाल रवि सिंह की खंडपीठ ने दिया।
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याची फ्रेंच अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से पानी का बिल जमा न किए जाने के कारण विभाग ने करीब 88 लाख रुपये बकाया बताते हुए अंतिम नोटिस दिया है। पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश पर 27 सितंबर 2024 को एसोसिएशन को परियोजना का कब्जा मिल चुका है। लेकिन बिल्डर और प्राधिकरण के बीच बकाया जल बिल को लेकर विवाद जारी है।
याचिका में मांग की गई थी कि यदि बिल्डर की ओर से भुगतान नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण ने जल कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। जिससे वहां रहने वाले हजारों लोगों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो जाएगा। एसोसिएशन कब्जा मिलने की तिथि से जल बिल जमा करने के लिए तैयार है और इस संबंध में 30 जनवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को प्रार्थना पत्र दिया गया था। साथ ही, बिल्डर से आईएफएमएस राशि दिलाए जाने की मांग भी की गई थी। लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।