मऊआइमा थाना क्षेत्र के बड़ी मदारी गांव में मारपीट व गालीगलौज के मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज की अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय के उठने तक की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया। यह आदेश विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम बहादुर सिंह की अदालत ने दिया। आरोपी आरू उर्फ यार मोहम्मद, बब्लू उर्फ मोहम्मद असलम, डब्लू उर्फ महबूब आलम और रमजान ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
अभियोजन के अनुसार 21 फरवरी 2016 को सुबह करीब 10 बजे अभियुक्तों ने ग्राम बड़ी मदारी में वादी के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए गालीगलौज व मारपीट की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी गरीब व असहाय है। साथ ही न्यूनतम सजा की मांग की। वहीं, शासकीय अधिवक्ता ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड की मांग की। अदालत ने कोर्ट के उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर चार दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।