अतीक अहमद की अर्जी में कहा गया था कि उन्हें गुजरात की अहमदाबाद जेल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रखा गया है। उन्हें आशंका है कि यदि उन्हें इलाहाबाद की जिला अदालत में पेश किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी हत्या कर दी जाएगी। अर्जी में कहा गया है कि पुलिस अतीक की हत्या कराने के उद्देश्य से अदालत में तलब कराना चाहती है। आशंका जताई गई है कि पेशी में लाने के दौरान उनकी हत्या की जा सकती है ।
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यह भी कहा है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या की जा चुकी है और यह भी तर्क दिया गया कि इलाहाबाद से अहमदाबाद की दूरी 1450 किलोमीटर की है। वर्तमान समय में अतीक अहमद गुर्दे , रीढ की हड्डी तथा मधुमेह के रोग से पीड़ित है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से तलब नहीं किया जाए । उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे । कोर्ट ने मुकदमे में गवाही के लिए चार नवंबर 2020 की तारीख नियत की है।