इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के पूर्व एम एल सी हाजी इकबाल व परिवार के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और उनके बेटे मोहम्मद अफजल को दो सप्ताह में प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ में अपना पक्ष रखने का समय दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच मे हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मोहम्मद अफजल व अन्य की याचिका पर दिया है।
भारत सरकार के सहायक सालीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश ने प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष रखा।इनका कहना था कि ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप में नोटिस जारी कर कुछ कागजात दिखाने के लिए बुलाया है।याची जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसने नोटिस को चुनौती दी है। इनके खिलाफ फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लांड्रिंग की जांच की जा रही है। ई डी ने 25 सितंबर को बुलाया था।अब 22 अक्टूबर को बुलाया गया है।
याची का कहना था कि इसी मामले में कंपनी कोर्ट में केस चल रषहा है। इसचलिए ई डी को अलग से उसी मामले की जांच करने का अधिकादर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह आपत्ति ई डी के समक्ष उठाई जा सकती है।जो कुछ कहना है ई डी के समक्ष हाजिर होकर अपना पक्ष रखें।