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UP : पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई को हाईकोर्ट से राहत, रंगदारी मांगने के मामले में मिली जमानत

Mon, 10 Mar 2025 04:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीसामऊ कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को बड़ी राहत मिली। रंगदारी मांगने के आरोप में दो साल से जेल में बंद इरफान और रिजवान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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इरफान सोलंकी, निवर्तमान सपा विधायक कानपुर। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीसामऊ कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को बड़ी राहत मिली। रंगदारी मांगने के आरोप में दो साल से जेल में बंद इरफान और रिजवान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित कर लिया था।

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सोमवार को फैसला सुनाया। दोनों भाइयों की जमानत अदालत से मंजूर जरूर हो गई है, लेकिन दोनों अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि रिजवान सोलंकी के खिलाफ अभी गैंगस्टर के मुकदमे में मुकदमा विचाराधीन है। साथ ही इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के साथ-साथ फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने का मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है। 

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