प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में बुलंदशहर के पूर्व बसपा विधायक स्वर्गीय हाजी अलीम के बेटे अनस को गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने अनस की जमानत अर्जी पर दिया।
बुलंदशहर के कोतवाली थाने में 2023 में अनस पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। अधिवक्ता ने दलील दी याची को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। गैंग चार्ट में एक मुकदमा दर्शाया गया है जिसमें वह जमानत पर है। आपराधिक इतिहास में दिखाए गए तीन में से एक मुकदमे में याची बरी हो गया है। दूसरे में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और तीसरे में जमानत पर है। 2023 से वह जेल में है। अगर याची को जमानत दी जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष पर विचार किए बिना जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।