नाइट मार्केट तथा अन्य स्थानों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 14 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है। अंडरटेकिंग देने के बावजूद इन दुकानों पर कोविड संक्रमण की बाबत जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। अन्य दुकानदारों को भी गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई।
गाइडलाइन के अनुसार दुकान पर खाने की अनुमति नहीं है। पैक कराके घर ले जाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क लगाना भी अनिवार्य है। दुकानदारों ने इस बाबत अंडरटेकिंग भी दी है। इसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से शुक्रवार को नाइट मार्केट, सिविल लाइंस, बहुगुणा मार्केट आदि स्थानों पर निरीक्षण किया गया था।
दुकानदारों को हिदायत भी दी गई थी। इसी क्रम में शनिवार को औषधि प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त रूप से इन्हीं बाजारों में अभियान चलाया गया। ज्यादातर दुकानों पर गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। इस पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र परिसर स्थित एक संचालक समेत 14 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। अभिहित अधिकारी ममता चौधरी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।