इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर इलाहाबाद में केंद्रीय आबकारी अपीलीय अधिकरण गठित कर दे। कोर्ट ने कहा है कि जुलाई से इस अधिकरण में मुकदमों की सुनवाई प्रारंभ हो जानी चाहिए। डीएम और आबकारी आयुक्त इलाहाबाद को भी अधिकरण के लिए स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
ओम शिव ट्रेडर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, चंडीगढ़ और हैदराबाद में आबकारी अपीलीय अधिकरण गठित करने की अधिसूचना जारी की है। हाईकोेर्ट के हस्तक्षेप पर चंडीगढ़ में अधिकरण बन चुका है मगर इलाहाबाद में अबतक नहीं बना है। इससे प्रदेश के व्यापारियों को अपील दाखिल करने दिल्ली जाना पड़ता है।