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बंद के दौरान कर्मचारियों को देना होगा वेतन, डीएम ने सभी कंपनियों और प्रतिष्ठानों को जारी किया आदेश

Tue, 31 Mar 2020 12:25 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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double salary - फोटो : social media
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लॉकडाउन की वजह से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कपंनियां तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं लेकिन इन संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बंदी के दौरान का भी वेतन मिलेगा। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश जारी किया है। उन्होंने यह आदेश भी जारी किया है कोरोना वायरस के संदिग्ध या प्रभावित कर्मचारियों को 28 दिनों का सवेतन अवकाश दिया जाए।
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हालांकि, ठीक होने के बाद कर्मचारी को इसका मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होगा। तभी अवकाश और वेतन मान्य होगा। डीएम ने आदेश दिया है इसका उल्लंघन करने वाले नियोक्ता के लिऐ एक साल की सजा या अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है। उन्हाेंने यह आदेश दिया है कि सभी को वेतन तीन अप्रैल तक जारी कर दिया जाए। डीएम का कहना है कि किसी के साथ अन्याय होता है तो कर्मचारी कंट्रोल रूम के नंबर 0532-2266098 और 0532-2266099 पर शिकायत कर सकते हैं।
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होम डिलेवरी के लिए 19 दुकानें चिह्ति, लंबी होगी सूची

बेकरी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए शहर के अलग-अलग हिस्से में 19 दुकानें चिह्ति की गई हैं। इनमें ज्यादातर बेकरी, रेस्टोरेंट हैं। इनके मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। एडीएम सिटी ने बताया कि होम डिलेवरी वाली दुकानों की संख्या और बढ़ेगी। उनका कहना है कि इन दुकानों से सिर्फ होम डिलेवरी की सुविधा होगी। दुकान से बिक्री नहीं की जाएगी।

सुबह सात से रात 11 बजे तक अनिवार्य रूप से खुलेंगी दुकानें

किराना, सब्जी और फल की दुकानें सुबह सात से रात 11 बजे तक अवश्य रूप से खुलेंगी। लोग अपनी सुविधानुसान किसी भी समय आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकें तथा दुकानों पर एक समय में भीड़ न जुटने पाए इसे सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने यह निर्देश भी दिया है कि जहां तक संभव हो सके होम डिलेवरी की जाए।

थोक एवं फुटकर दाम निर्धारित

खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने राशन तथा अन्य आवश्यक वस्तुआें के थोक एवं फुटकर भाव निर्धारित कर दिए हैं। दुकानदारों तथा ठेलिया वालों को वस्तुओं की रेट लिस्ट भी लगानी है। एडीएम आपूर्ति की ओर से आदेश जारी किया गया है लॉकडाउन के दौरान निर्धारित मूल्य पर भी खाद्य वस्तुओं की बिक्री की जाएगी।
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कमेटी की ओर से निर्धारित मूल्य 
वस्तु        थोक (प्रति किग्रा)            फुटकर
उरद            100                 110 
अरहर दाल         82                 85
मसूर दाल         60                 65 
चना दाल         56                 62
बेसन             65                 70 
आटा            28                 30
मैदा-सूजी         32                 36
गेहूं            21.22             22.24
चावल सामान्य    22                 25
छोला चना        65                 70
नमक            10                 14
राजमा            90                 100 
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सरसों तेल        100                 110 
रिफाइंड तेल        100                 110 
हल्दी पिसी         150                 160 
सूखा मिर्च        200                210 
गुड़            38                40
चीनी            38                40 
आलू            16                20 
प्याज            18                22 
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