मुख्य अभियंता कार्यालय की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश में फोन पर शटडाउन न देने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि विद्युत व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए 11 हजार केवी की एलटी लाइन और 33 हजार केवी की हाईटेंशन लाइन को ठीक करने के लिए एजेंसियों की ओर से शटडाउन लेने व वापस करने की पूरी जानकारी अवर अभियंता के पास होनी चाहिए।
इसके अलावा विभाग के सभी अधिशासी अभियंताओं से कहा गया है कि क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था के निर्धारित मानकों का पालन किया जाए। अगर किसी भी स्थिति में दुर्घटना होती है तो अधिशासी अभियंता ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे।