प्रयागराज। घोषी के बसपा सांसद अतुल राय के चुनाव की वैधता की चुनौती याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। चुनाव याचिका हरिनारायण ने दाखिल की थी मगर, बाद में उन्होंने इसमें पैरवी बंद कर दी।
कोर्ट ने याची के रुचि न लेने के कारण याचिका अदम पैरवी में खारिज कर दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल सुनवाई कर रहे थे। याचिका पर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने प्रतिवाद किया। याचिका में घोषी संसदीय चुनाव की वैधता को चुनौती दी गई थी। अतुल राय ने आपत्ति की। जिसका जवाब दाखिल करने का याची को समय दिया गया। किन्तु याची अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें याची से निर्देश नहीं प्राप्त हो रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा याची की केस चलाने में रुचि नहीं रह गई है और याचिका खारिज कर दी।