प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव को स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) इलाहाबाद में सरेंडर करने की एक और मोहलत दी है।
इससे पूर्व उनको तीन बार राहत दी जा चुकी है। कोर्ट ने उमाकांत को 15 दिन में स्पेशल कोर्ट से गैर जमानती वारंट को वापस लेने का अवसर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने उमाकांत यादव की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाजिर होकर याची चार दिसंबर 19 को जारी वारंट वापस लेने की अर्जी दाखिल करे तो कोर्ट नियमानुसार उसे निर्णीत करे। याची के खिलाफ जौनपुर में लाइन बाजार थाने में दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई विशेष अदालत कर रही है। जिसमें याची हाजिर नहीं हो रहा है।