मामला 2022 के विधानसभा चुनाव का है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हाथरस की सदर सीट भाजपा की अंजुला सिंह माहौर ने जीत दर्ज की थी। जय प्रकाश व एक अन्य ने याचिका में आरोप लगाए कि विधायक ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर चुनाव में जीत हासिल की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस की सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की एकल पीठ ने भाजपा की सदर विधायक के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाले जय प्रकाश व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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मामला 2022 के विधानसभा चुनाव का है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हाथरस की सदर सीट भाजपा की अंजुला सिंह माहौर ने जीत दर्ज की थी। जय प्रकाश व एक अन्य ने याचिका में आरोप लगाए कि विधायक ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर चुनाव में जीत हासिल की है।
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची की ओर से उठाई गई आपत्तियां कलाबाधित हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा से 655 दिन देरी से दाखिल की गई याचिका में लगाए गए आरोप को इस स्तर नहीं सुना जा सकता। जिस चुनाव को चुनौती दी जा रही है,उसका कार्यकाल भी दो वर्ष पूरा हो चुका है।