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चुनाव आचार संहिता : बिना अनुमति घरों पर लगाया झंडा-बैनर तो होगा आचार संहिता का उल्लंघन

Sat, 30 Mar 2024 04:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियाें संग बृहस्पतिवार को हुई बैठक में अफसरों ने चुनावी प्रक्रिया तथा आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसमें स्पष्ट किया गया कि किसी भी तरह के प्रचार तथा चुनावी गतिविधि के लिए अनुमति लेनी होगी।
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चुनाव आयोग - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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घरों पर राजनीतिक दलों या चुनाव प्रचार से संबंधित झंडे-पोस्टर लगाने से पहले अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनुमति लेने की पूरी प्रक्रिया सुविधा एप ऑनलाइन पूरी करनी होगी। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियाें संग बृहस्पतिवार को हुई बैठक में अफसरों ने चुनावी प्रक्रिया तथा आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसमें स्पष्ट किया गया कि किसी भी तरह के प्रचार तथा चुनावी गतिविधि के लिए अनुमति लेनी होगी। इसका पूरा खर्च भी जुड़ेगा। दलों तथा प्रत्याशियों को वाहन के साथ उस पर झंडा लगाने की भी अनुमति लेनी होगी।

प्रत्याशी तथा समर्थक शादियों तथा अन्य गैरराजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे लेकिन प्रचार की अनुमति नहीं होगी। ऐसे करते पाए जाने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। डीएम नवनीत सिंह चहल ने आचार संहिता के अन्य बिंदुओं के बारे में जानकारी दी तथा उनके पालन की अपील की।
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उन्होंने बताया कि सुविधा एप पर सभी तरह की अनुमति के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। उन्होंने सक्षम एप, सिविजिल एप आदि के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में सीडीओ गौरव कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा समेत अनेक अफसर तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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