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ई मेल की सुविधा को 26 मई तक जारी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अति आवश्यक मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया में तत्काल सुनवाई की अर्जी या लिखित बहस दाखिल करने के लिए ई मेल की सुविधा को 26 मई तक जारी रखने का आदेश दिया है। 23 अप्रैल को जारी व्यवस्था समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।
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हाईकोर्ट ने सिविल और क्रिमिनल के मुकदमों के लिए अलग-अलग ईमेल आईडी जारी है, जो प्रभावी है तथा अधिवक्ता इसी के जरिए अर्जेंट लिस्टिंग और लिखित बहस आदि दाखिल कर रहे हैं। इस बीच हाईकोर्ट ने एक मई से वेबसाइट पर सीधा लिंक स्थापित करने की भी व्यवस्था भी कराई है। इस पर भी आवश्यक सूचनाएं देकर लिस्टिंग हेतु आवेदन किया जा सकता है। हाईकोर्ट में मुकदमों की तत्काल सुनवाई की अर्जी स्वीकार की जा रही है, जिसे 26 मई तक बढ़ा दिया गया है। संयुक्त निबंधक कंप्यूटर द्वारा जारी आदेश की जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है।
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