इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 जुलाई से वीडियो कांफ्रेंसिंग और खुली अदालत में उपस्थित होकर, दोनों माध्यमों से सुनवाई होगी। काम की सहूलियत के लिहाज से जजों के कार्य में बंटवारे का आदेश जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट में सोमवार 13 जुलाई से वकीलों को भौतिक रूप से उपस्थित होकर कोर्ट में बहस करने की पूर्व की भांति छूट जारी रखी गई है। परंतु कहा गया है कि जो वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग से केस की सुनवाई के लिए मांग करेगा, उसे वह सुविधा भी मिलेगी।
जारी निर्देश के अनुसार चीफ जस्टिस कोर्ट व कोर्ट नंबर एक से 49 तक में वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई लंच से पहले होगी तथा कोर्ट नंबर 50 से 93 नंबर तक में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई लंच के बाद होगी।
कहा गया है कि डेली काज लिस्ट का प्रकाशन अगले आदेश तक बंद रहेगा। लिस्टेड मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए अर्जी फिजिकल रूप से रजिस्ट्री के लिस्टिंग सेक्शन में दाखिल की जाएगी, जिसे अधिकारिता से संबंधित जज के पास भेजा जाएगा और उस पर उसी जज का आदेश होगा। पार्ट हर्ड मामले में अर्जेसी की अर्जी उसी कोर्ट के समक्ष निर्णय के लिए भेजी जाएगी।