उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सोमवार को फैसला आएगा। सुनवाई पूरी होने के बाद 25 मई को न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सोमवार को फैसला आएगा। सुनवाई पूरी होने के बाद 25 मई को न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने उप मुख्यमंत्री की डिग्री मामले में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया कि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप लिया है और चुनाव में हलफनामा दायर किया वह अमान्य है। ऐसे में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जानी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश रिजर्व कर लिया था।