मस्जिद खैर रोड निवासी मृतक नौशे के बेटे राजा ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसके पिता अपने दोस्त शाहजमाल निवासी चंदा लाल के साथ शादी समारोह में गए थे। इस दौरान डांस करते समय दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया था। आरोप लगाया कि नौशे के मुंह में हथियार घुसाकर गोली मारी गई थी और चंदा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी।
घटना के बाद हमलावर शवों को गली की नाली में फेंककर फरार हो गए थे। इस संबंध में हमदर्द नगर सिविल लाइंस अलीगढ़ निवासी अधिवक्ता गयासुद्दीन पर जमीनी विवाद में रुपये देकर हत्या कराने का आरोप लगा था। मामले में आसिफ, एहसान, वकील, कफिल व भूरा को नामजद आरोपी बनाया गया था। अलीगढ़ सत्र अदालत ने 26 गवाहों की गवाही पर कपिल, भूरा, आसिफ ठाकुर, एहसान, अमित ठाकुर को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई थी, जबकि वकील गयासुद्दीन को उम्रकैद हुई थी। इसके बाद अलीगढ़ की सत्र अदालत ने भी माैत की सजा की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट संदर्भित किया था, जबकि दोषियों ने फांसी की सजा के फैसले को चुनौती दी थी।
सात साल में पूरा हुआ था ट्रायल
जुलाई 2015 में हुआ था दोहरा हत्याकांड
अक्तूबर 2015 में चार्जशीट दायर की गई थी
2016 के मध्य में चार्ज तय–ट्रायल शुरू
2020 में कुल 2 की गवाही पूरी हो गई
2021 में धमकी की शिकायतें की गई थी
दिसंबर 2021 में गवाही पूरी 313 भी दर्ज
2022 में सत्र अदालत ने सुनाई फांसी की सजा