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हाईकोर्ट से अगवा युवती को पेश करने का आदेश

Wed, 05 Jul 2017 01:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
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इलाहाबाद
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हाईकोर्ट के नजदीक से सोमवार को अगवा की गई युवती को कोर्ट ने दो दिन के भीतर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने एसएसपी मुजफ्फरनगर और एसएसपी इलाहाबाद से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया गया कि युवती घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने के बाद हाईकोर्ट में संरक्षण के लिए याचिका दाखिल करने अपने पति के साथ आई थी।
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हाईकोर्ट के पास स्थित हनुमान मंदिर के बाहर से ही युवती के परिजन उसे उठा ले गए। अगवा युवती शिवानी और उसके पति अंशुल की याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति केपी सिंह की पीठ ने सुनवाई कर रही है।
पुलिस की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि युवती के अगवा होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। जिस गाड़ी से उसे ले जाया गया है, उसका नंबंर कई जिलों की पुलिस को भेजा गया है। जल्दी ही उसे तलाश कर लिया जाएगा।
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इस मामले में मुजफ्फरनगर के खतौली थाने में अंशुल के खिलाफ युवती के परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। जबकि प्रेमी जोड़े का कहना है कि वह बालिग हैं और अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दांपत्य जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग की है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
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