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Prayagraj : अखिलेश शुक्ला हत्याकांड के आरोपियों पर कसा शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

Thu, 20 Nov 2025 04:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

प्रयागराज के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश शुक्ला हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। हत्या के आरोपी ब्लॉक प्रमुख अतुल प्रताप सिंह और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह राहुल समेत आठ के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
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अधिवक्ता अखिलेश शुक्ला। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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शिवकुटी थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी इलाके में हुई अधिवक्ता अखिलेश उर्फ गुड्डू शुक्ला की हत्या के मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख अतुल प्रताप सिंह को गैंग लीडर और अन्य सात को सदस्य घोषित किया है। पुलिस का कहना है कि विवेचना पूरी होते ही आरोपियों की अपराध से जुटाई संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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मामला 17 नवंबर 2024 की रात करीब 10 बजे का है। शिवकुटी के कैलाशपुरी इलाके में अधिवक्ता अखिलेश पर घात लगाकर हमला किया गया था। हमलावरों ने असलहा की बट और लोहे की रॉड से पीटकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल अधिवक्ता की पांचवें दिन इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद एक नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जांच आगे बढ़ने पर सात और आरोपियों के नाम सामने आए।

जांच में पता चला कि इस वारदात के पीछे बलिया के गड़वार ब्लॉक का पूर्व प्रमुख अतुल प्रताप सिंह ही मास्टरमाइंड था। उसके साथ निखिल कांत सिंह, अजय यादव, देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ राहुल, पुष्पेंद्र सिंह, रणविजय उर्फ प्रिंस सिंह, मनोज सिंह और दुर्गेश सिंह की संलिप्तता भी पाई गई। राहुल सीएमपी कॉलेज छात्रसंघ का पूर्व अध्यक्ष है जिसे घटना के करीब चार महीने बाद गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपियों को अलग-अलग चरणों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में देरी होने पर अधिवक्ताओं ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक पहले मेयोहॉल चौराहे पर जोरदार विरोध के बाद पुलिस हरकत में आई और अगले ही दिन अतुल प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

शिवकुटी पुलिस की तरफ से तैयार गैंगचार्ट में दर्ज है कि यह गिरोह आर्थिक लाभ के लिए सुनियोजित तरीके से हत्या, मारपीट और बलवा जैसे अपराध करता था। इनके डर से गवाह सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसी आधार पर सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई।

सभी आरोपी एक सक्रिय संगठित गिरोह का हिस्सा हैं। इनपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। विवेचना पूरी होने के बाद इनकी अवैध संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। - मनीष शांडिल्य, डीसीपी नगर

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