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court : गन्ना क्षेत्र आरक्षित करने का क्या आधार हाईकोर्ट ने गन्ना आयुक्त से मांगा जवाब

Sat, 18 Dec 2021 12:23 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

जेएचवी शुगर मिल महराजगंज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल तर्कपूर्ण व सही तरीके से करें।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने गन्ना आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि गन्ना क्षेत्र के निर्धारण का आधार क्या है? कोर्ट ने गन्ना आयुक्त को याची के गन्ना क्षेत्र आरक्षण मामले में अपना आदेश संशोधित करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया है। 

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जेएचवी शुगर मिल महराजगंज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल तर्कपूर्ण व सही तरीके से करें। गन्ना आयुक्त को चीनी मिलों के गन्ने का क्षेत्र आरक्षित करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि चीनी मिलें न केवल क्षेत्र का विकास करती हैं, बल्कि किसानों के हितों का संरक्षण भी करती हैं। कोर्ट ने गन्ना सहकारी समिति से भी याचिका पर जवाब मांगा है।

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