याची के वकील ने अभियुक्तों को निर्दोष बताते हुए तर्क दिया कि इन्हें झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष ने घोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि तीनों अभियुक्तों ने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर छह वर्षीय मासूम पुत्र की हत्या की है।
मेजा थानाक्षेत्र के अंतर्गत 06 वर्षीय बालक शुभम का अपहरण करके हत्या करने वाले अभियुक्तों गोविंद प्रसाद, सुनील कुमार मिश्रा और अरुण कुमार मिश्रा की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी। यह आदेश जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने याची के वकील और शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि के तर्कों को सुनकर दिया।
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वादी मुकदमा संजीव मिश्रा ने दिनांक 18 अक्टूबर 2021 की रात 10.54 पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि मेरा 06 वर्षीय पुत्र शुभम मिश्रा गांव से लापता हो गया है। काफी खोजबीन के बाद जानकारी मिली कि पड़ोस के रहने वाले गोविंद प्रसाद,सुनील कुमार मिश्रा एवं अरुण कुमार मिश्रा की सह पर बदला लेने की नियत से अंकित मिश्रा और अंकुर मिश्रा ने मिलकर शुभम मिश्रा को कुएं में धक्का मारकर गिरा दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।
याची के वकील ने अभियुक्तों को निर्दोष बताते हुए तर्क दिया कि इन्हें झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष ने घोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि तीनों अभियुक्तों ने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर 06 वर्षीय मासूम पुत्र की हत्या की है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।