मऊ के दीवानी न्यायालय परिसर में 28 फरवरी 2024 को विधायक लिखी गाड़ी में सवार हथियार बंद लोग जबरने घुस आए। परिसर के अंदर हथियार लहराए। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तीन अज्ञात हमलावरों को पकड़ लिया। लेकिन, अधिवक्ताओं की भीड़ ने उन्हें छुड़ा लिया।
दीवानी न्यायालय परिसर मऊ में हथियार लहराने के मामले में कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए तीन सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ब्रह्मानंद पांडेय की आपराधिक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
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मऊ के दीवानी न्यायालय परिसर में 28 फरवरी 2024 को विधायक लिखी गाड़ी में सवार हथियार बंद लोग जबरने घुस आए। परिसर के अंदर हथियार लहराए। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तीन अज्ञात हमलावरों को पकड़ लिया। लेकिन, अधिवक्ताओं की भीड़ ने उन्हें छुड़ा लिया। उपनिरीक्षक रामाश्रय गुप्ता ने थाना कोतवाली जनपद मऊ में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने घटना के पांच महीने बाद सिर्फ टीपी सिंह के विरुद्ध 20 जुलाई 2024 को आरोप पत्र प्रेषित किया। पुलिस की इस कार्यवाही के विरुद्ध, याचिका दायर कर इस मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है।