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सहायक प्रोफेसर भर्ती के चार सवालों पर कोर्ट ने मांगी विशेषज्ञ राय

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सहायक प्रोफेसर भर्ती के चार
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सवालों पर कोर्ट ने मांगी विशेषज्ञ राय
- 22 जुलाई तक राय से अवगत कराएं बीएचयू के कुलपति
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सहायक प्रोफेसर भर्ती के चार सवालों पर विशेषज्ञ राय मांगी है। कोर्ट ने बीएचयू वाराणसी के कुलपति से कहा है कि हिंदी विभाग के दो वरिष्ठतम प्रोफेसरों से इन प्रश्नों पर राय लेकर 22 जुलाई 19 तक कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश दिया है कि वह आदेश की प्रति कुलसचिव को प्रेषित करें। प्रश्न 37, 47, 52, 99 के सही या गलत होने की जांच कर विशेषज्ञों की राय मांगी गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने अजय कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि विशेषज्ञ ने प्रश्न 37, 99 को हटाने की राय दी है। पुनरीक्षित उत्तरकुंजी के सवाल 47 व 52 गलत हैं। इसलिए प्रश्नों पर बीएचयू के प्रोफेसरों की राय ली जाए। याची ने विशेषज्ञ द्वारा 43, 77, 84 को हटाने की राय से सहमति दी है और कहाकि प्रश्न 79 को हटाने का औचित्य नहीं है। यह सही है। याचिका की सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
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