Court rejected plea of luis khursheed seeking for advance bail
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प्रयागराज। डॉ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट में हुए लाखों रुपये के फर्जीवाड़े में आरोपी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने खारिज कर दी है। लुईस के खिलाफ प्रयागराज के नैनी थाने में भी मुकदमा दर्ज है, जिसमें उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता और विशेष अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह को सुनकर दिया है।
वादी राम शंकर यादव ने 10 जून 2017 को नैनी थाने सहित 17 जिलों में डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की ट्रस्टी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद और अतहर फारुकी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने डॉ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट को विकलांगों के लिए उपकरण वितरण के लिए 71.50 लाख रुपये का अनुदान दिया था। सरकार द्वारा उपकरण के वितरण का सत्यापन कराए जाने पर मामला फर्जी पाया गया था। ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्यूष शुक्ला द्वारा कूटरचित कागजात बनाकर फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया है। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर कहा है कि याचीगण को अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं पाया गया है। इलाहाबाद में दाखिल अग्रिम जमानत अर्जियां में लुईस का मामला पहला है जिनकी अर्जी खारिज हुई है।