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पूर्व मंत्री नसीमुद्दीनने किया सरेंडर, जमानत मंजूर

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Court rejected bail plea of ex minister Nasimuddin Siddiqui - फोटो : CITY DESK
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पूर्व मंत्री नसीमुद्दीनने किया सरेंडर, जमानत मंजूर
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प्रयागराज। पूर्व बसपा नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दिकी ने बुधवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है और जमानतें दाखिल करने पर रिहा कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित न होने पर े उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जमानत अर्जी पर स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी सुनवाई की।
घटना 21 जुलाई 2016 की लखनऊ के हजरतगंज थाने की है। एसआई शिव साकेत सोनकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि बीएसपी के करीब चार पांच हजार कार्यकर्ता और पदाधिकारी बिना अनुमति के भाजपा नेता उमाशंकर सिंह द्वारा दिए गए बयान के विरोध में नारे बाजी करते हुए हजरतगंज से विधान सभा चौराहे तक का मार्ग जाम कर यातायात बाधित कर दिया था। बचाव में कहा गया कि उसे राजनैतिक दबाव में झूठा फंसा दिया गया। जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया है।
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सपा की पूर्व सांसद सुशीला सरोज चार हजार जुर्माना
प्रयागराज। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में सपा की पूर्व सांसद सुशीला सरोज पर स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए ने चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सुशीला ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर चार हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ राधाकृष्ण मिश्र और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
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घटना 18 अप्रैल 2009 की लखनऊ के बीकेटी थाने की है। आरोप था कि बीकेटी इंटर कालेज की दीवाल पर पोस्टर चिपका कर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी। बुधवार को पूर्व सांसद ने कोर्ट में उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और कोर्ट द्वारा आदेशित जुर्माने की धनराशि जमा कर दी। कोर्ट ने मुकदमे का निस्तारण कर दिया।
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